कटघोरा अदालत का फैसला: : पुरानी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला करने वाले को 5 साल की कठोर सजा,
Shubh Arvind Sharma
Mon, Jul 27, 2026
कटघोरा अदालत का फैसला:पुरानी रंजिश में चाकू से जानलेवा हमला करने वाले को 5 साल की कठोर सजा,
2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जेल भेजा गया
2020 में छुटकी छुरी खुर्द में हुई थी वारदात, प्रार्थीया की सजगता से मिली सजा
कटघोरा, 27 जुलाई (छत्तीसगढ़)।पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से पेट पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी कमलेश दास महंत को अदालत ने कड़ा सबक सिखाया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा श्रीमती मधु तिवारी ने आरोपी को धारा 307 भादवि (हत्या का प्रयास) के तहत दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गाली-गलौज कर पेट में घोप दिया था चाकू
अतिरिक्त लोक अभियोजक एवं अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक श्री संजय जायसवाल ने बताया कि घटना 20 नवंबर 2020 की रात करीब 9 बजे की है। ग्राम छुटकी छुरी खुर्द (वार्ड क्रमांक 03) निवासी सुनील दास महंत और आरोपी कमलेश दास महंत (22 वर्ष) के बीच पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो रहा था। आवाज सुनकर सुनील की पत्नी उषा महंत घर के बाहर आई। तभी आरोपी कमलेश ने मां-बहन की गंदी गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने अपनी जेब से चाकू निकाला और सुनील दास के पेट में मार दिया। चाकू लगते ही खून निकलने लगा और सुनील गंभीर रूप से घायल हो गया।
पत्नी की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ था मामला
घटना के अगले दिन 21 नवंबर 2020 को प्रार्थीया उषा महंत ने थाना कटघोरा में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 310/2020 के तहत धारा 307 भादवि का मामला दर्ज किया। विवेचना अधिकारी विष्णुप्रसाद यादव (सउनि) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बारीकी से जांच की और सभी आवश्यक साक्ष्य जुटाकर आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया।
गवाहों और सबूतों से साबित हुआ गुनाह
न्यायालयीन कार्यवाही के दौरान पीड़ित सुनील दास (साक्षी क्रमांक 01) और प्रार्थीया उषा महंत (साक्षी क्रमांक 02) ने अपने बयानों में घटना की पूरी सच्चाई अदालत के सामने रखी। शासन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने सभी गवाहों का सूक्ष्मता से परीक्षण कराया और वैज्ञानिक व परिस्थितिजन्य साक्ष्यों को मजबूती से प्रस्तुत किया। अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों को संदेह से परे माना और आरोपी को दोषी ठहराते हुए जेल भेज दिया।
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