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: पोड़ी उपरोड़ा: वैध दस्तावेजों की बुनियाद पर न्यायालय का आदेश,विवादित भूमि पर तौकीर अहमद का कब्जा..पंचायत का फरमान बेबुनियाद....!

Shubh Arvind Sharma

Sun, May 25, 2025
पोड़ी उपरोड़ा: वैध दस्तावेजों की बुनियाद पर न्यायालय का आदेश,विवादित भूमि पर तौकीर अहमद का कब्जा..पंचायत का फरमान बेबुनियाद....! पोड़ी उपरोड़ा:- तानाखार में जमीन कब्जे को लेकर जो विवाद सुर्खियां बटोर रहा है उस मामले में तौकीर अहमद वैध दस्तावेजों की बुनियाद पर लड़ाई लड़े रहे हैं।इनके द्वारा कोई जबरन कब्जा नही किया जा रहा है।न्यायालय ने भी माना है कि तौकीर अहमद अपने हकभूमि खसरा न 731/9 रकबा 0.619 पर काबिज योग्य है उन्हें कब्जा दिया जाता है।ग्राम पंचायत किस बुनियाद पर तौकीर अहमद के दावे पर संदेह बया कर रहा यह समझ से परे है।अनावेदक जो तथ्य पेश कर रहे वे पर्याप्त नही माने जा रहे हैं उनके पास कोई वैद साक्ष नही है। गौरतलब है कि कोरबा रिसदी निवासी तौकीर अहमद ने कटघोरा के महेशपुर निवासी मोर्ध्वजपुरी वगैरह से दिनांक 8 अगस्त 2020 में खसरा न 731/9 रकबा 0.619 को रजिस्ट्री कराई थी।जो कि समस्त राजस्व रिकार्ड में अंकित है।हालांकि उक्त खसरे की भूमि पर तानाखार निवासी रामकुमार परिवार का कब्जा है।उक्त भूमि पर कब्जा हासिल करने तौकीर अहमद पिछले 4 सालों से कानूनी लड़ाई रहे हैं।जहां फैसला भी इनके पक्ष में सुनाया गया है।न्यायालय तहसीलदार पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ. ग. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202306051000021 (अ-70) 2022-23 में स्पष्ट उल्लेख है कि वाद भूमि के रकबा 0.36 एकड़ भूमि पर जनिराम पिता सोनसाय वगैरह ,रकबा 0.38 एकड़ भूमि पर चंद्रकुमार पिता समार सिंह वगैरह, रकबा 0.65 एकड़ भूमि पर सुमित्रा बाई कार्तिक राम का अप्राधिकृत कब्जा होना पाया जाता है।राजस्व निरीक्षक पोड़ी उपरोड़ा एवम हल्का पटवारी को आदेशित किया जाता है कि आवेदक को वाद भूमि का कब्जा एक सप्ताह के भीतर प्रदाय कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पोड़ी उपरोड़ा जिला कोरबा छ. ग. के राजस्व प्रकरण क्रमांक 202407050300002/अ-70/2023-24 के आदेश दिनांक 09/01/2025 में स्पष्ट उल्लेख है कि वाद भूमि खसरा न 731/9 रकबा 0.619 हेक्टेयर भूमि का कब्जा तौकीर अहमद को सौप दिया गया है। अब न्यायालय के आदेशानुसार खसरा न 731/9 रकबा 0.619 हेक्टेयर भूमि पर तौकीर अहमद का कब्जा है।ऐसे में उक्त खसरे की भूमि पर अन्य किसी का दावा करना मतलब न्यायालय आदेश की अवहेलना होगा। तानाखार में जो जमीन विवाद उतपन्न है उसमें दोनों पक्षों की भूमि अलग अलग खसरे की है रामकुमार की हक भूमि खसरा न 731/6 रकबा 0.121 है वही तौकीर अहमद की हक भूमि 731/9 रकबा 0.619 हेक्टेयर भूमि है।विवाद कब्जे को लेकर है, तौकीर अहमद अपने हक भूमि पर कब्जा हासिल करना चाह रहे हैं। प्रमाणित वैद दस्तावेज व न्याययलीन आदेश साक्ष है कि खसरा न 731/9 रकबा 0.619 हे. भूमि पर तौकीर अहमद का कब्जा है।

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