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: कोरबा:मध्यप्रदेश के शराब तस्कर को आबकारी ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, 130 पाव गोवा व्हिस्की के जप्त

Shubh Arvind Sharma

Wed, Jan 8, 2025
कोरबा:मध्यप्रदेश के शराब तस्कर को आबकारी ने गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल, 130 पाव गोवा व्हिस्की के जप्त कलेक्टर कोरबा श्री अजीत वसंत और सहायक आयुक्त आबकारी श्रीमती आशा सिंह ने अवैध शराब विक्रय और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई करने विभाग को निर्देशित किया है. कटघोरा क्षेत्र में अन्य राज्यों से मदिरा तस्करी कर बिक्री किए जाने की सूचना मिलने पर सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार अग्रवाल ने मुखबिरों के माध्यम से पतासजी की, इसमें समीपवर्ती कोरिया जिले से लगे कोरबा जिले के अटारी गांव में श्रवण सरूता के पास मध्य प्रदेश से शराब तस्करी कर लाने की सूचना मिली. आबकारी मुख्य आरक्षकों दसराम सिदार, राजीव जायसवाल और सुरेश यादव के साथ टीम बनाकर कोरबा से 120 किमी दूर ग्राम अटारी में छापामार कार्यवाही की गई. टेस्ट परचेस के लिए नकली ग्राहक भेजकर खरीदी कराई गई, जिसमें 150 रु में 1 पाव गोवा व्हिस्की का श्रवण ने नकली ग्राहक को बेचा. टीम ने खरीदी की पुष्टि होने पर घर पहुंचकर तलाशी ली. जिसमें घर से लगे खेत में पैरा में छिपाकर रखा हुआ 129 पाव गोवा व्हिस्की के मिले. अंग्रेजी शराब की शीशियों में "फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ओनली" लिखा था. कुल23.4 लीटर विदेशी शराब बरामद कर जप्त की गई. आरोपी श्रवण सरूता पिता स्व कल्याण सिंह जाति गोंड उम्र 51 वर्ष ने मध्यप्रदेश के सीमावर्ती जिलों से शराब तस्करी कर लाए जाने के अपराध पाए जाने पर उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34/1,34/2,36,59 के तहत अजमानतीय प्रकरण पंजीबद्ध किया गया. आरोपी को माननीय न्यायालय कटघोरा में प्रस्तुत किए जाने पर 14 दिवस के न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है. गोवा व्हिस्की के पाव का मध्य प्रदेश में मूल्य 115 रु और छत्तीसगढ़ में 130 रु है, विक्रय दर अधिक होने और आस पास क्षेत्र में कोई दुकान नहीं होने से तस्करी का अपराध हो रहा है, इस पर आबकारी विभाग की लगातार कार्यवाही जारी है.

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